एनडीपीएस मामले में डोडा चूरा तस्कर को 5 साल की कठोर कैद, 50,000 का जुर्माना
एनडीपीएस मामलों के विशेष न्यायालय ने बुधवार को अपने एक फैसले में डोडा चूरा तस्करी के एक प्रकरण में आरोपी को दोषी मानते हुए कठोर कैद के साथ जुर्माना सुनाया। विशेष लोक अभियोजक उमाशंकर दाधीच ने बताया कि 24 अप्रैल 2017 को मंगलवाड़ के तत्कालीन थाना प्रभारी संजय शर्मा लोकल स्पेशल एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए टीम के साथ उदयपुर स्थित वेलकम बोर्ड पहुंचे और नाकाबंदी की। इस दरमियान मंगलवाड़ चौराहे की ओर से आती एक पिकअप को रोकने का प्रयास किया तो चालक नाकाबंदी तोड़कर भाग निकला। पुलिस टीम ने पीछा कर उसे रोका और चालक राजूराम पुत्र मदाराम विश्नोई अजानियों की ढाणी थाना धोरीमन्ना जिला बाड़मेर से भागने का कारण पूछा तो कोई सन्तोषप्रद जवाब नही दे पाया। पिकअप की तलाशी रहने पर 46 किलो 900 ग्राम डोडा चूरा पाया गया जिसे जप्त कर चालक राजू राम को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। एनडीपीएस न्यायालय क्रमांक 2 की पीठासीन अधिकारी अधिकारी अचला आर्य ने दोनों ही पक्षों की सुनवाई के बाद दोपहर करीब 12:00 बजे अपना फैसला सुनाया जिसमें 5 साल का कठोर कारावास ₹50000 का जुर्माने से दंडित किया गया।